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गुरमीत राम रहीम की फरलो पर घिरी हरियाणा सरकार, 21 फरवरी तक मांगा जवाब

गुरमीत राम रहीम

चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 21 दिन की फरलो देने के मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह 21 फरवरी तक उनके नोटिस का जवाब दे। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो का रिकॉर्ड शामिल है। जस्टिस बीएस वालिया की बेंच में केस की सुनवाई हुई है।

पटियाला के परमजीत सिंह सहौली ने यह याचिका दायर की है। मामले में हरियाणा सरकार समेत अन्य को पार्टी बनाया गया है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर गुरमीत राम रहीम को यह राहत दी गई है, लेकिन यह राहत विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता के लिए बड़ा खतरा है।

याचिका में कहा गया है कि इतने घिनौने अपराध करने वाले दोषी को यह राहत नहीं देनी चाहिए थी। याची ने खुद को अकाली दल स्वतंत्र का कौमी प्रधान बताया है। याचिका में मांग की गई है कि गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के फैसले को रद्द किया जाए। राम रहीम को फिर से सुनारिया जेल में डाला जाए। इस फरलो के आदेश को गैरकानूनी व गैरजरूरी बताया गया है।

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