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हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के VC ओम थानवी-यूनिवर्सिटी-राज्य सरकार-UGC को HC का नोटिस

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ओम थानवी की नियुक्ति को लेकर योग्यता पर सवाल उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूजीसी, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ओम थानवी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है। बता दें कि याचिका पंकज प्रताप सिंह की ओर से दायर की गई है जिसमें वाइस चांसलर की योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के नियमों के मुताबिक वाइस चांसलर के तौर पर 10 साल का प्रोफेसरशिप का अनुभव और पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य है। याचिका के मुताबिक ना तो ओम थानवी के पास पीएचडी डिग्री है और ना ही 10 साल का प्रोफेसरशिप अनुभव है।

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PIL की कॉपी

ऐसे में याचिका में सवाल उठाया गया है कि किस आधार पर उन्हें राज्य के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वहीं पंकज प्रताप की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस बीरेंद्र कुमार की बेंच ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान खोली गई थी। बाद में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने पर यूनिवर्सिटी को बन्द कर दिया गया था। अब कांग्रेस सरकार की फिर से वापसी होने पर यूनिवर्सिटी को फिर से शुरू किया गया है। जब पत्रकारिता यूनिवर्सिटी बन्द की गई थी। तब से इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन में फैकल्टी पढ़ाती आ रही थी। यह फैकल्टी अब वापस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में लौट आई है।

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