जयपुर : मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स खरीदने-बेचने वालों को नए साल पर राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने फ्लैट्स के बिक्री डॉक्यूमेंट्स पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई 2 फीसदी छूट को 31 मार्च, 2022 तक बढ़़ा दिया है। लगातार तीसरी बार 3 महीने के लिए छूट का पीरियड बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दी है। कोविड महामारी के कारण बिगड़े आर्थिक हालातों को देखते हुए सरकार ने सबसे पहले 30 जून, 2021 तक यह छूट दी थी। फिर 30 सितम्बर, 2021 और 31 दिसम्बर, 2021 तक 3-3 महीने के लिए दो बार रियायती पीरियड बढ़़ाया गया था।
स्कीम से सरकार का बढ़ा रेवेन्यू
आंकड़ों पर गौर करें तो 50 लाख रुपए तक कीमत के फ्लैट्स की रजिस्ट्री पिछले 3 सालों में औसत तौर पर 4.21 रोजाना हुई । रेवेन्यू इनकम औसत 10.40 लाख रूपए रोजाना रही। 24 फरवरी, 2021 को छूट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिसम्बर तक कुल 10 महीने के पीरियड में ऐसे फ्लैट की रजिस्ट्री का रोजाना औसत बढ़कर 54 और रेवेन्यू इमकम एवरेज 82.43 लाख रुपए हो गई। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स की संख्या में 13 गुना और रेवेन्यू इमकम में 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई। रियायत से जनता को मिली राहत और सरकार का रेवेन्यू बढ़ने के कारण ही फिर से रियायत पीरियड बढ़ाया गया है।
ब्याज-पैनल्टी में छूट का फैसला
साथ ही प्रदेश सरकार ने बकाया बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज और पेनल्टी में भी छूट देने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक 3 महीने के लिए विशेष राहत की एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। इस फैसले से पेंडिंग स्टाम्प ड्यूटी केसों को निपटारा तेजी से होगा। आमजन को भी आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने पहले साल भी एम्नेस्टी योजना चलाई थी। जिसका पीरियड 31 मार्च, 2021 तक रहा। इस पीरियड में 5040 केसों का निपटारा कर ब्याज और पेनल्टी में 60.46 करोड़ रुपए की छूट दी गई। स्कीम के तहत राजस्थान कर बोर्ड और कोर्ट में पेंडिंग केसेज में केस विदड्रॉ करने का सर्टिफिकेट पेश किया जाता है। तो स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि में ब्याज और पेनल्टी पर 100 फीसदी छूट दी जाती है। कलेक्टर स्टाम्प के निर्णय वाले मामलों में नोटिफिकेशन से पहले किसी ने राशि जमा करवाई है। तो 80 फीसदी छूट दी जाती है।
व्यापारियों के लिए 31 जनवरी तक छूट
सरकार ने व्यापारियों को भी इस योजना के तहत राहत दी है। उनके लिए एमनेस्टी स्कीम को टाइम पीरियड 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाया गया है। प्रदेश में राजस्थान गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट-2017 लागू होने पर व्यापारियों की पेंडिंग रहीं मांगों को देखते हुए एमनेस्टी योजना-2021 चलाई थी। जिसका टाइम पीरियड 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। जिसे पहले 31 सितम्बर और फिर दिसम्बर तक बढ़ाया गया था।
