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पोर्नोग्राफी केस : राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के IT हेड रायन थार्प को सेशंस कोर्ट ने जमानत दी

मुंबई : पोर्नोग्राफी केस में 19 जुलाई से जेल में बंद राज कुंद्रा को सोमवार को बड़ी राहत मिली। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। जमानत देने के दौरान अदालत ने कहा कि राज लोकल पुलिस स्टेशन को जानकारी दिए बिना शहर नहीं छोड़ सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उन्‍हें पहले 27 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा गया, जबकि किला कोर्ट (एस्प्लेनेड कोर्ट) ने बाद में उन्‍हें 14 दिनों की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं। कुंद्रा की एक जमानत अर्जी को सेशंस कोर्ट खारिज कर चुका है। राज कुंद्रा पर शर्लिन चोपड़ा से लेकर पूनम पांडे तक ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। मुंबई साइबर पुलिस के पास साल 2020 में ये केस दर्ज हुआ था।

राज कुंद्रा के साथ ही उनके आईटी हेड रायन थार्प की जमानत याचिका भी मंजूर हो गई है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर मुंबई पुलिस से भी जवाब मांगा था। इस मामले में कुंद्रा समेत 11 आरोपियों के खिलाफ 1500 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, शर्लिन चोपड़ा समेत 43 गवाहों के बयान को चार्जशीट में शामिल किया गया है। इस चार्जशीट के बाद कुंद्रा की जमानत का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा था।

पहले खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

इससे पहले 28 जुलाई को किला कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट अभ‍ियोजन पक्ष के इस तर्क से संतुष्‍ट दिखी कि रिहाई के बाद राज कुंद्रा केस की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि राज कुंद्रा पावरफुल हैं। वह केस में मुख्‍य आरोपी हैं। ऐसे में यदि उन्‍हें रिहा किया जाता है तो वह गवाहों और जांच दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। वह सबूत मिटा सकते हैं। पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया कि राज कुंद्रा के ख‍िलाफ उनके पास पक्‍के सबूत हैं और क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के दफ्तर से 68 एडल्‍ट वीडियोज जब्‍त किए हैं।

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