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काम की खबर: फ्लैट रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में दी गयी छूट को 30 सितंबर तक बढ़ाया

काम की खबर: फ्लैट रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में दी गयी छूट को 30 सितंबर तक बढ़ाया

जयपुर: राजस्थान में सरकार ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बने फ्लैट्स के खरीद-फरोख्त पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में दी 2 फीसदी की छूट को अब सितम्बर तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट्स पर यह छूट 30 जून तक देने की घोषणा की थी। वित्त विभाग में संयुक्त सचिव ने आदेश जारी करते हुए इस छूट का समय 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर तक कर दिया है।

1 लाख रुपए स्टाम्प डयूटी के पेटे कम देने पड़ेंगे

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों के मुताबिक सरकार ने बजट में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट के खरीद-फरोख्त पर लगने वाली स्टाम्प डयूटी को 6 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने का एलान किया था। यह इसलिए किया गया था ताकि शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के लोगों को मकान खरीदन में थोड़ी आसानी हो। इस छूट के मिलने से खरीददार को रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में एक लाख रुपए तक की बचत होती है। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए मूल्य के फ्लैट की रजिस्ट्री करवाता है तो उसे 1 लाख रुपए स्टाम्प डयूटी के पेटे कम देने पड़ेंगे। इसे देखते हुए डवलपरों ने पिछले दिनों राज्य सरकार को एक लेटर देकर इस छूट की टाइमलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की थी।

4 मंजिल से ज्यादा के ऊंचाई वाले प्रोजेक्ट्स में ही लाभ

फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी आदेशों के मुताबिक इस छूट का लाभ केवल उन लोगों को ही मिल रहा है, जिनका फ्लैट 4 मंजिल से ज्यादा ऊंचाई वाले प्रोजेक्ट में है। ऐसे में उन लोगों को नुकसान है जिनका फ्लैट जी प्लस तीन सेगमेंट में है। जयपुर सहित राज्य के अलग-अलग शहरों जैसे कोटा, जोधपुर, भिवाड़ी, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर में बड़ी संख्या में इस जी प्लस तीन की ऊंचाई वाले फ्लैट्स बनाए जा रहे है। जयपुर में इस कैटेगिरी में बड़ी संख्या में फ्लैट्स बने है।

 

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