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घर बनाने के लिए नहीं लगाने होंगे निकायों के चक्कर

जयपुर: राजस्थान के किसी भी शहर में भूखण्ड मालिकों को आगे से अपने भूखण्डों पर मकान बनाने के लिए मंजूरी लेेने की आवयश्कता नहीं पड़ेगी। अब निकायों से जारी होने वाले भूखण्डों के पट्‌टों के साथ ही मकान बनाने की अप्रूवल भी मिल जाएगी और ये अप्रूवल देना सभी नगरीय निकायों के लिए अनिवार्य कर दिया है। मकान निर्माण की अप्रूवल केवल 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों के पट्‌टों के साथ ही जारी की जाएगी। इससे बड़े साइज के भूखण्डों पर भवन निर्माण के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। नगरीय विकास विभाग ने आज इस संबंध में एक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, परिषद, नगर निगम, यूआईटी और विकास प्राधिकरण को ये व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए है।

अभी जयपुर के आलावा कही नहीं ये व्यवस्था

राजधानी जयपुर में भूखण्डों के पट्‌टों के साथ ही मकान निर्माण की स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था पूरे राजस्थान में अभी केवल जयपुर में ही है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) अपने क्षेत्र में जब 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के पट्‌टे (Lease deed) जारी करता है तब मकान निर्माण की मंजूरी भी हाथों-हाथ देता है। इसका बकायदा अलग से शुल्क भी लिया जाता है। जयपुर जेडीए के प्रावधानों को देखते हुए सरकार ने ये प्रावधान पूरे राजस्थान में लागू करने का फैसला किया है।

राजस्व का नुकसान नहीं होगा

वर्तमान में स्थिति ये है कि 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर मकान बनाने से अप्रूवल लेने के लिए ग्रीन फाइल लगाकर कुछ शुल्क निकायों में जमा करवाना होता है। 99 फीसदी लोग न तो ग्रीन फाइल लगाते है और न ही मकान बनाने की मंजूरी लेते है और जो कुछ लोग मंजूरी के लिए फाइल लगाते भी है तो उन्हे निकायों के कई चक्कर काटने पड़ते है, लेकिन आसानी से मंजूरी नहीं मिलती। इससे निकायों को राजस्व का नुकसान होता है। ऐसे में इस निर्णय से राजस्व का नुकसान निकायों को नहीं होगा। इसके अलावा अक्सर लोग जब मकानों का निर्माण करना शुरू करते है तो नगरीय निकायों से विजीलेंस की टीम आकर उस निर्माण कार्य को अनुमति नहीं लेने का हवाला देकर रूकवा देती है। इससे भी लोग परेशान होते थे।

परकोटे और विशेष एरिया में लागू नहीं होगा नियम

ये नियम शहरों के परकोटा क्षेत्र (चारदीवारी एरिया) जो पूर्व में राजा-महाराजाओं के समय बसाया गया है और शहर के लिए हैरिटेज धरोहर है। उन क्षेत्रों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा कई विशेष एरिया जैसे ईको सेंसेटिव जोन (जैसे माउंट आबू व अन्य क्षेत्र), विशेष भू-उपयोग के लिए रिजर्व जमीन, विशेष सड़कों पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा।

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