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कोविड में मृतक के आश्रितों को देगी सरकार पेंशन

PM Narendra Modi will deliver a message to the nation at 5 pm today

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की वजह से परिवार में कमाने वाले शख्स की मौत हो जाने की स्थिति में मोदी सरकार परिजनों को पेंशन देगी। आश्रित परिवार के सदस्यों को औसत दैनिक वेतन के 90 फीसदी के बराबर यह पेंशन दी जाएगी। पीएमओ की जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सरकार द्वारा, ”परिवार के लिए आय अर्जित करने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण जान जाने पर आश्रितों को पेंशन दी जाएगी। आश्रितों के लिए पेंशन के अलावा, सरकार कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ा हुआ बीमा मुआवजा भी सुनिश्चित करेगी।” उधर, पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है और उनके सामने आ रहीं वित्तीय दिक्कतों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ESIC पेंशन स्कीम के तहत

ESIC पेंशन स्कीम के तहत कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को उनके दैनिक वेतन का 90 फीसदी के बराबर यह पेंशन दी जाएगी। यह नियम 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक के लिए लागू रहेगा। इसके अलावा EPFO के डिपोडिट लिंक्ड स्कीम के तहत कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के इंश्योरेंस बेनिफिट को बढ़ाया गया है। इसके तहत इंश्योरेंस के बेनिफिट को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही 15 फरवरी 2020 से अगले 3 साल के लिए मिनिमम इंश्योरेंस की रकम को 2.5 लाख रुपये किया गया है।

 

पीएम केयर्स फंड से

इससे पहले सरकार की और से कोरोना के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक भत्ता (स्टाइपेंड) देने का भी ऐलान किया जा चुका है। ऐसे बच्चों के 23 साल के होने पर पीएम केयर्स फंड से दस लाख रुपये की निधि दी जाएगी। साथ ही ऐसे बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा भी सरकार सुनिश्चित करेगी। पीएमओ ने यह ऐलान करते हुए कहा, ”कोविड-19 के कारण अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा ऋण के लिए सहायता दी जाएगी। पीएम केयर्स फंड से ब्याज मिलेगा। वहीं, बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक पांच लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया होगा।

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