जयपुर : राजस्थान में अब कानून एवं व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की हिंसक घटना, बदमाशों से मुठभेड़ या हिंसक आंदोलन प्रदर्शन में मृत्युपरांत पुलिस कर्मियों को पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि मृतक पुलिस कार्मिक के परिजनों को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से एक मुश्त दी जाएगी। यह सहायता राशि पहले एक लाख रुपए थी। जिसको अब बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है।
आदेश किये जारी
इस संबंध में राजस्थान पुलिस विभाग में आयोजना, आधुनिकरण व कल्याण विभाग के एडीजी गोविंद गुप्ता ने रविवार को आदेश जारी किए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। आदेश में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के ड्यूटी पर रहते हुए कानून एवं व्यवस्था की पालना करवाते वक्त, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, दंगा, सांप्रदायिक व्यवधानों एवं अपराधों की रोकथाम के दौरान अपराधियों द्वारा जानबूझकर पहुंचाई गई चोट के कारण हुई हिंसा में मौत अथवा दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में डाकुओं से मुठभेड़ में मृत्यु होने पर पुलिस कार्मिक के आश्रित को राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से एक मुश्त सहायता के रूप में पांच लाख रुपए आर्थिक मदद की जाएगी।
घटना का पूर्ण विवरण करवाना होगा जमा
आदेश में यह भी निर्देश दिए गए है कि इस प्रकार की घटना घटित होने पर संबंधित कार्यालध्यक्ष द्वारा घटना का पूर्ण विवरण देते हुए आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुलिस मुख्यालय में आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण शाखा में जमा करवाने होंगे।
