मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मरीजों का उपचार नहीं करने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ होगी कार्रवाई

जयपुर। निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से सम्बद्ध होने के बावजूद कुछ निजी अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए मना करके की शिकायतें प्राप्त की गयी हैं। प्राप्त शिकायतों की जांच करवाकर दोषी पाए गए चिकित्सालयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

181 पर दर्ज कराएं शिकायत

डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि योजना की गाइडलाइन का उल्लंघन, उपचार करने से इंकार या फिर उपचार के लिए पैसे की डिमांड करने वाले चिकित्सालयों के बारे में आमजन सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के कार्यालय व सीएमएचओ कार्यालय में शिकायत आफलाइन भी दर्ज करा सकता है।

अधिकतम तीन दिन में होगा निस्तारण

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से संबंधित शिकायतों का निस्तारण यथासंभव उसी दिन अन्यथा अधिकतम तीन दिन में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त शिकायतों को तुरंत संबंधित सीएमएचओ कार्यालय भेज कर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वहीं शिकायत का निस्तारण करते हुए 181 पोर्टल पर अपलोड कर प्रार्थी को सूचित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण किसी कारण से तय अवधि में नहीं होता है उन्हें जिला कलक्टर की ओर से साप्ताहिक समीक्षा के दौरान निस्तारित किया जाएगा।

अनिवार्य रूप से होगी कार्यवाही

निजी चिकित्सालयों के खिलाफ प्राप्त हो रही शिकायतों के सबंध में त्वरित निस्तारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने को लेकर आदेश जारी किये हैं। इन आदेशों के अनुसार गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले चिकित्सालयों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों की समीक्षा स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पाक्षिक रूप से की जाएगी व समस्या का निस्तारण कर जानकारी 181 पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

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