नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HighCourt) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र दवाओं और ऑक्सीजन कन्संट्रेटर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी रोके। अदालत ने साफ किया कि सरकारों को हमारे आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए।
जस्टिस विपिन संघई और रेखा पल्ली की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दवाओं और कोविड के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिए कि अगर इस पर कुछ किया जाना है तो वो बिना हमारे आदेशों का इंतजार किए करना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
याचिका में कहा गया कि दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट की कालाबाजारी और जमाखोरी के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। ये याचिका दिल्ली की मनीषा चौहान ने दाखिल की है। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय को एक नोटिस भी जारी किया है।
