नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि वह इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है। फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, ‘द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड और ‘ऑल्ट न्यूज चलाने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया फाउंडेशन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2021 पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इन कंपनियों का कहना था कि उन्हें एक ताजा नोटिस जारी किया गया है जिसके तहत उन्हें नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
अधिसूचना का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया
जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश बेंच ने कहा कि उक्त कंपनियों को केवल अधिसूचना का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिस पर कोई रोक नहीं है। बेंच ने कहा कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। आप चाहते हैं तो हम एक विस्तृत आदेश जारी कर देंगे या यदि आप चाहते हैं तो हम इसे रोस्टर बेंच के सामने दोबारा अधिसूचित कर देंगे। अनुदेश लेने के बाद आप हमें बता दीजिये।
रोस्टर बेंच के समक्ष सात जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया
उक्त मीडिया कंपनियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नित्या रामकृष्णन ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर मामले को सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाने के आवेदनों को रोस्टर बेंच के समक्ष सात जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। इस बीच आईटी नियमों की वैधता को लेकर प्रावदा मीडिया फाउंडेशन की ओर से दायर नई याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
