सरकार ने लागू किया रेस्मा, रोडवेज की 27 को प्रस्तावित हड़ताल अवैध करार

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जयपुर : गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रोडवेज पर 20 अक्टूबर से 3 महीने के लिए रेस्मा लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इस दौरान रोडवेज की सभी सेवाएं कार्यालय संबंधित क्रियाकलाप अतिआवश्यक सेवा घोषित रहेगी। रोडवेज कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे।

गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए रोडवेज पर 20 अक्टूबर से 3 महीने के लिए रेस्मा लागू किया गया है। हड़ताल पर जाने से कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य पथ एवं परिवहन निगम की समस्त सेवाओं, कार्यालयों और उनके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में 20 अक्टूबर से आगामी तीन महीनों तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने दिवाली और आने वाले दिनों में होने वाली पटवारी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं को देखते हुए रेस्मा लागू किया है।

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