जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बढ़ाई गयी आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेेंगे। इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी। आुयुसीमा में छूट से कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी रद्द की गई है ताकि इन अभ्यर्थियों को इस छूट का लाभ मिल सके। रीट की परीक्षा में भी ईडब्ल्युएस के अभ्यर्थी छूट के पात्र होंगे।
मंत्रिमण्डल में हुए कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले
राज्य मंत्रिमण्डल ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन तथा सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी दी हैं।
गुर्जर आरक्षण आंदोलन के तीन मृत आश्रितों को नौकरी
सरकारी पवक्ता के अनुसार ्कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति को कार्योत्तर स्वीकृति दी है।
हार्टीकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम
मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने तथा इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान हॉर्टीकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन को स्वीकृति दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से विभाग में उद्यान संधारण के कार्यों के लिए अधिक दक्ष एवं योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे।
इन सेवा नियमों में भी संशोधन
इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पुनरीक्षित वेतन) नियम- 2009 में संशोधन का अनुमोदन किया है। इससे राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं (पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पीटीआई सहित) जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के मध्य है, उन्हें विद्यमान वेतनमान में 1 जनवरी 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए संशोधित वेतनमान में स्थिरीकरण किया जा सकेगा।
सौलर एनर्जी
कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वॉल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स एनटीपीसी लि. को करीब 577 बीघा (93.48 हैक्टेयर) भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा।
प्रशासन गांवों के संग अभियान
बैठक में आगामी समय में आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अभियान के तहत प्रदेश की 11341 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें 18 विभागों से जुड़े काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे। ग्राम पंचायत वार कायक्रम की तैयारी एवं तिथि निर्धारण जिला कलक्टर के स्तर पर किया जाएगा तथा कैम्प की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जाएगी। कैंप स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।