जिस केस में आजम खान की गई थी विधायकी, उसमे हुए बरी

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए आज राहत भरी खबर आई। रामपुर की MP-MLA स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच केस में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया। जिस हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी और विधायकी भी गई थी, उसी केस में रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने मीडिया को बताया, “हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। हेट स्पीच वाले मामले निचली अदालत ने सजा सुनाई गई थी, अब कोर्ट ने उसी मामले में हमें निर्दोष बता दिया है। जो 185 से संबंधित मुकदमें थे, कोर्ट का उसमें फैसला आया है।

आजम खान की चली गई थी विधायकी

28 अक्टूबर 2022 को आजम खान की विधायकी चली गई। चुनाव आयोग को सेशन कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान का आदेश दिया था। 5 दिसंबर को रामपुर में उप-चुनाव की वोटिंग हुई। 8 दिसंबर को रिजल्ट आया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आजम खान के करीबी आसिम राजा को 34 हजार 236 वोटों के अंतर से हरा दिया। छह महीने बीतने के बाद रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने बुधवार यानी 24 मई 2023 को आजम खान को दोष मुक्त कर दिया।

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