नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न साल 2021-22 के लिए भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को यह फैसला लिया। कर आकलन वर्ष 2021-22 का रिटर्न अब 31 दिसंबर तक दाखिल किया जा सकेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की थी। अब इसे 31 दिसंबर कर दिया गया है। CBDT ने आयकर कानून की धारा-139 की उपधारा-1 के तहत यह फैसला लिया है।
बता दें, आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए सात तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। ऐसे में आपको अपनी आय के आधार पर सावधानी से अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर देगा। यदि फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई, तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
On consideration of difficulties reported by the taxpayers in filing of Income Tax Returns(ITRs) & Audit reports for AY 2021-22 under the ITAct, 1961, CBDT further extends the due dates for filing of ITRs & Audit reports for AY 21-22. Circular No.17/2021 dated 09.09.2021 issued. pic.twitter.com/FXzJobLO2Q
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 9, 2021
